राहुल के खिलाफ मानहानि याचिका दायर करने वाले पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

राहुल के खिलाफ मानहानि याचिका दायर करने वाले पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

राहुल के खिलाफ मानहानि याचिका दायर करने वाले पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिजलखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ मानहानिकारक याचिका दायर करने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते की गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने के आग्रह वाली याचिका आज खारिज कर दी।

अदालत ने फैसले में कहा है कि समरीते की यह याचिका हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने यह फैसला समरीते की याचिका पर सुनाया। इसके पूर्व, पांच नवम्बर को अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। समरीते ने मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही तफ्तीश के दौरान अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने का अनुरोध किया था।

विदित हो कि वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने राहुल गांधी की छवि धूमिल करने वाले कई आरोप लगाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ में याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने सात मार्च 2011 को समरीते पर भारी हरजाना ठोंकते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया था कि समरीते के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस आदेश के तहत सीबीआई ने 11 मार्च 2011 को मामला दर्ज किया था। इसी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान समरीते ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए यह याचिका दायर की थी। उधर, सीबीआई के वकील ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने सात पन्ने के फैसले में कई विधि व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए समरीते की याचिका खारिज कर दी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 6, 2012, 21:06

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