Last Updated: Monday, May 14, 2012, 09:49
पटना : भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत से दोषी करार स्कूल शिक्षिका रुपम पाठक की नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की पीठ ने रुपम की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।
बीते 10 अप्रैल को पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने रुपम पाठक को केसरी हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विशेष अदालत के फैसले को रुपम पाठक ने 16 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पूर्णिया से भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी की चार जनवरी 2011 को उनके घर पर हत्या कर दी गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 14, 2012, 15:19