Last Updated: Tuesday, October 16, 2012, 21:51
बेंगलूरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका पर ऐतरज जताने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: को आज एक हफ्ते की मोहलत दी।
न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास ने सीबीआई को उस वक्त यह मोहलत दी जब रेड्डी की ओर से दायर जमानत याचिका पर पीठ सुनवाई कर रही थी। कथित अवैध खनन के सिलसिले में पिछले साल सितंबर में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए रेड्डी ने पिछले महीने सीबीआई की विशेष अदालत में अपनी जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की।
सीबीआई अदालत ने 12 अक्तूबर को रेड्डी एवं इस मामले के चार अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत तीन नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 16, 2012, 21:51