रेप मामले में एसीपी को जमानत - Zee News हिंदी

रेप मामले में एसीपी को जमानत

 

मुंबई : सहायक पुलिस आयुक्त अनिल महाबोले के खिलाफ प्रथम दृष्टया बलात्कार का कोई मामला नहीं बनने की बात करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एएम थिप्से ने कहा कि प्रथम दृष्टया बलात्कार का मामला नहीं है। पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद यह अदालत बलात्कार के आरोपों में विश्वास नहीं करती है। पुलिस अधिकारी ने सत्र अदालत द्वारा अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनपर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था।

 

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पीड़ित महिला ने आपसी रजामंदी से यौन संबंध बनाया था। न्यायमूर्ति थिप्से ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनका अवैध संबंध था।’’ महाबोले को 30 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने आवेदन पर अंतिम सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की। अदालत ने उन्हें इस बीच हर दिन पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

(एजेंसी)

First Published: Monday, April 23, 2012, 19:43

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