Last Updated: Wednesday, February 22, 2012, 12:35
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा को राज्य के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह तथा न्यायमूर्ति एस. सी. चौरसिया की खंडपीठ ने कुशवाहा द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह निर्देश दिए हैं।
कुशवाहा ने याचिका में अदालत से गुजारिश की थी कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई की लोकायुक्त की सिफारिशों को रद्द करने के आदेश दे। उनका कहना है कि वे संस्तुतियां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। कुशवाहा ने याचिका में यह भी कहा है कि मुकदमा दर्ज करने तथा विशेष एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश करना लोकायुक्त की शक्तियों के दायरे में होना प्रतीत नहीं होता। अदालत ने राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को राज्य सरकार की ओर से तीन दिन के अंदर बिंदुवार जवाब वाला निजी हलफनामा तथा जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने लोकायुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से तथा संबंधित जिला जज की तरफ से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि राज्य के लोकायुक्त एन. के. मेहरोत्रा ने गत 30 जनवरी को प्रदेश के पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 22, 2012, 21:06