Last Updated: Tuesday, September 6, 2011, 04:27
अहमदाबाद : लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ गुजरात सरकार की संशोधित याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. याचिका में प्रतिवादी के तौर पर राज्यपाल कमला बेनीवाल के नाम को हटा दिया गया.
पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय को अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ा था जब राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी जोकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है. अदालत ने प्रदेश सरकार को राज्यपाल का नाम प्रथम प्रतिवादी के तौर पर हटाने को कहा था. महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने सोमवार को संशोधित याचिका दायर की जिसमें बेनीवाल का नाम हटा दिया गया और केवल न्यायमूर्ति आरए मेहता को नाम मामले में प्रतिवादी के तौर पर रख गया.
इस बीच भीखाभाई जेठवा नामक एक व्यक्ति के तरफ से वकील आनंद याज्ञनिक ने अदालत मे एक याचिका दायर की जिसमें मामले के अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद मोदी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखने और उसे प्रकाशित करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने की अपील की गई.
याज्ञनिक ने मोदी के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करने की भी अनुमति मांगी.
First Published: Tuesday, September 6, 2011, 12:56