Last Updated: Friday, February 3, 2012, 13:52
बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी तथा उनकी पूर्व सहयोगी शशिकला की अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एन. आनंद ने निचली अदालत के फैसले को कायम रखते हुए कहा कि उस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने फैसले में दुभाषिया की सेवा जारी रखने का निर्देश दिया था और कहा था कि वह बयान दर्ज कराने के समय शशिकला से अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का तमिल में अनुवाद करेंगे और उनके जवाबों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे।
अदालत ने कहा, ‘किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और याचिका को खारिज किया जाता है।’ इसके पहले शशिकला ने मांग की थी कि उनसे पूछे जाने वाले सवाल पहले से तमिल में तैयार रखे जाएं।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 3, 2012, 19:22