Last Updated: Friday, March 30, 2012, 11:58
इंदौर : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के मामले में गिरफ्तार कथित ‘शूटर’ तबिश खान को शुक्रवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने 11 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उसे 48 घंटे के अंदर यह भी बताने को कहा है कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने को इच्छुक है या नहीं। तबिश एक अन्य आरोपी शाकिब अली ‘डेंजर’ का चचेरा भाई है। उसे यहां न्यायाधीश शुभ्र सिंह की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अदालत ने तबिश से 48 घंटे के अंदर यह बताने को कहा है कि क्या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने को इच्छुक है। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि तबिश को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान का इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में आरोपी के खिलाफ किया जा सकता है। तबिश को इस महीने के शुरुआत में कानपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे इंदौर केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
अदालत ने 26 मार्च को चार अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। इन लोगों में इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज, उसकी सहयेगी सबा फारूकी तथा शाकिब और इरफान शामिल हैं। पिछले साल 16 अगस्त को शहला की उसके घर के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 30, 2012, 17:28