Last Updated: Friday, July 13, 2012, 16:43
इंदौर: शहला मसूद मामले में सीबीआई की पेश कॉल डीटेल को एक तरह से अप्रासंगिक करार देते हुए बचाव पक्ष ने इंदौर की विशेष अदालत से गुहार की कि वह आरटीआई कार्यकर्ता के हत्याकांड से जुड़ी अगस्त 2011 की अहम कॉल डीटेल तलब करे।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में बहस के बाद बचाव पक्ष के वकीलों में शामिल यावर खान ने बताया, ‘शहला हत्याकांड में सीबीआई ने अदालत के सामने कुछ लोगों की कॉल डीटेल पेश की है। लेकिन यह कॉल डीटेल मार्च और अप्रैल 2011 की है, जबकि यह मामला अगस्त 2011 का है।
लिहाजा हमने अदालत से गुहार की है कि वह सीबीआई को इस मामले से जुड़ी अगस्त 2011 की अहम कॉल डीटेल पेश करने का आदेश दे।’ खान ने कहा, ‘हमने अदालत से यह गुहार भी की है कि वह हमें शहला हत्याकांड से जुड़ी तमाम कॉल डीटेल के साथ भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट, कुछ अन्य लोगों के नार्को अनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट और मामले में सीबीआई की जब्त कुछ चीजें मुहैया कराये।’ गौरतलब है कि शहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
इससे पहले, एक निचली अदालत बचाव पक्ष की वह अर्जी खारिज कर चुकी है, जिसमें उसने ये चीजें उपलब्ध कराये जाने की गुहार की थी। बचाव पक्ष ने अपनी अर्जी निरस्त करने के इस आदेश को विशेष सीबीआई अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी है। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 13, 2012, 16:43