Last Updated: Friday, May 18, 2012, 09:29
इंदौर : भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के बहुचर्चित हत्याकांड में यहां विशेष सीबीआई अदालत में 26 मई तक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
सीबीआई के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘हम शहला हत्याकांड में 26 मई तक आरोप पत्र दाखिल कर देंगे। इस मामले में मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र पेश करने की 90 दिन की समय सीमा नियमानुसार 27 मई को खत्म हो रही है।’
इससे पहले, आरटीआई कार्यकर्ता के हत्याकांड की कथित प्रमुख षड़यंत्रकारी जाहिदा परवेज और उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी समेत हाई प्रोफाइल मामले के सभी पांच आरोपियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में पेश किया गया।
शुक्ला ने बताया कि अदालत ने सीबीआई की गुहार पर पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद बढ़ाते हुए उन्हें 26 मई तक जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि जाहिदा और सबा के साथ मामले में जिन तीन अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद बढ़ाई गई, उनमें कातिलों का इंतजाम करने का मुलजिम साकिब अली उर्फ ‘डेंजर’, कथित ‘सुपारी किलर’ इरफान और भाड़े का संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान शामिल हैं। शहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 18, 2012, 14:59