Last Updated: Monday, October 1, 2012, 23:08

अहमदाबाद : केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर गुजरात सरकार ने सोमवार को आईपीएस अधिकारी संजीय भट्ट के खिलाफ तीन में से एक मामले का निलम्बन रद्द कर दिया।
राज्य के प्रधान सचिव (गृह) एसके नंदा ने कहा, चूंकि भट्ट को अभी दो अन्य मामलों में निलम्बित रखा गया है ऐसे में जब तक ये दोनों मामले लम्बित हैं, वह निलम्बित रहेंगे।
भट्ट ने 202 के दंगों में राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की संलिप्तता का आरोप लगाया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने आठ अगस्त 2011 को आल इंडिया सर्विसेज रूल्स, 1969 के नियम 3 (1) के तहत भट्ट को निलम्बित कर दिया था।
भट्ट के निलम्बन के पीछे कारण बताया गया कि वह गैरकानूनी रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे और विभागीय जांच आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।
नंदा ने कहा, इस मामले में भट्ट का निलंबन रद्द कर दिया गया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 1, 2012, 23:03