Last Updated: Friday, March 2, 2012, 18:37
अहमदाबाद : निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ दायर उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उनपर एक पुलिस कांस्टेबल के अवैध कारावास से संबंधित मामले में समन से बचने के लिए झूठी सूचना देने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा भट्ट के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही को निरस्त करते हुए इसे ‘कानून का दुरुपयोग बताया।’ पिछले साल भट्ट के खिलाफ मामले की जांच कर रहे एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एसीपी एनसी पटेल ने मामला दर्ज कराया था। कांस्टेबल केडी पंत को कथित तौर पर अनुचित रुप से कैद करन और धमकी देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
मामले को समाप्त करने को लेकर पिछले साल भट्ट ने हाईकोर्ट का रुख किया था। आज न्यायमूर्ति एमआर शाह ने भट्ट के खिलाफ शिकायत रद्द करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 172 और धारा 177 इस मामले में नहीं लागू होती है।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, March 3, 2012, 00:07