समझौता एक्सप्रेस केस में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

समझौता एक्सप्रेस केस में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

पंचकूला : एक विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) अदालत ने समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में प्रमुख आरोपी राजेंद्र चौधरी उर्फ पहलवान के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने चौधरी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की सीमा 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी।

चौधरी ने अपने जमानत आवेदन में दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और 16 मार्च को हिरासत अवधि में उनके 90 दिन पूरा हो गए हैं। लेकिन एनआईए उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही है और वह जमानत के हकदार हैं।

एनआईए वकील ने जमानत दिए जाने का विरोध किया और कहा कि मामले में आगे जांच के लिए चौधरी की जरूरत है। जांच एजेंसी ने भी एक आवेदन देकर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चौधरी की दिसंबर में गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उस समय अदालत से कहा था कि उन्होंने पूरे मामले में प्रमुख भूमिका निभायी। चौधरी पर 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम लगाने का आरोप है। (एजेंसी)

First Published: Sunday, April 28, 2013, 20:51

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