Last Updated: Friday, September 23, 2011, 06:42
ज़ी न्यूज़ ब्यूरोनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मालेगांव विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी.
साध्वी ने मेडिकल आधार पर जमानत याचिका दायर की थी. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून की विशेष अदालत के न्यायाधीश वाई डी शिंदे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पूरा फैसला करीब एक हफ्ते में मिल जाएगा.
साध्वी ने याचिका में कहा था कि उसे कई तरह की बीमारियां जिनका निजी अस्पताल में इलाज होना है इसलिए मेडिकल आधार पर उसे जमानत दे दी जाए. गौरतलब है इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे.
28 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाकों को अंजाम देने के आरोप में प्रज्ञा ठाकुर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एस पी पुरोहित भी शामिल हैं.
सभी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं. माना जा रहा है कि अदालत पुरोहित सहित दूसरे अभियुक्तों की जमानत याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते करेगी.
First Published: Friday, September 23, 2011, 12:12