सुप्रीम कोर्ट जाएं दयालु अम्मल: मद्रास हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट जाएं दयालु अम्मल: मद्रास हाईकोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणनिधि की पत्नी दयालु अम्मल से अपनी याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय जाने को कहा जिसमें उन्होंने टूजी स्पेक्ट्रम मामले में गवाह के तौर पर उपस्थित होने से छूट देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने सीबीआई से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सोमवार को भोजनावकाश तक कोई प्रतिरोधक आदेश जारी नहीं करे। इसी दिन अम्मल को निचली अदालत में अभियोजन के गवाह के तौर पर बुलाया गया है।

न्यायमूर्ति गौड़ ने कहा कि मैं मेरिट के आधार पर इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता हूं। आपको (अम्मल) इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले जाना होगा। इसकी निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है और मैं इसे नहीं देख सकता। मेरिट के आधार पर आपका मामला मजबूत हो सकता है लेकिन मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता हूं। इससे पहले अदालत में सीबीआई की वकील सोनिया माथुर ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 4, 2013, 14:33

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