Last Updated: Friday, December 23, 2011, 13:21
पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक स्थानीय अदालत ने नशीला पदार्थ स्मैक की तस्करी का दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को 14 वर्ष की जेल तथा एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी सिन्हा ने दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत टीटीआई कॉलोनी से 61 पुड़िया और 300 ग्राम स्मैक के साथ तस्करी के आरोप में 16 मई 2004 को गिरफ्तार श्यामदेव राय को 14 वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने राजीव कुमार नामक एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 23, 2011, 18:51