Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 09:51
भोपाल: राजधानी की एक अदालत ने नक्सलियों को हथियार बनाकर उन्हें सप्लाई करने वाले पांच आरोपियों को आज विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पी.के. द्विवेदी ने चार साल की सुनवाई के बाद आज चक्का कृष्ण उर्फ शेखर, रमेश सिद्धि उर्फ डांगे उर्फ रामू, थेंटैया यादव उर्फ सतीश पाटिल उर्फ नारन्ना, सुनीता पाटिल तथा सुनीता के पति लीला उर्फ दिवाकर पाटिल को आईपीसी की धारा 121, 122 तथा 123 के तहत उम्र कैद, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (अ) में सात साल, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5, 7 में उम्र कैद और आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 11 जनवरी 2007 को भोपाल की तत्कालीन उप महानिरीक्षक अनुराधा शंकर तथा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ए.के.सिंह ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीएचईएल के सतनामी नगर में छापा मारकर हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में हथियार, हथियार बनाने के उपकरण, विस्फोटक, राष्ट्रविरोधी साहित्य और सीडी जब्त की थी।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 20, 2011, 15:21