Last Updated: Tuesday, August 16, 2011, 08:06

सुप्रीम कोर्ट ने काले धन को वैध बनाने और कर चोरी के आरोपी हसन अली खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति अलतामस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को हसन अली की जमानत पर रोक लगाई. इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता हरीन रावल ने सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट के 12 अगस्त के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.
इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. तब तक बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है.
अभियोजन पक्ष द्वारा काला धन रोकथाम अधिनियम के तहत हसन अली के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर पाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत खारिज कर दी थी.
First Published: Tuesday, August 16, 2011, 13:36