Last Updated: Thursday, May 3, 2012, 07:52
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक अदालत ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के खिलाफ फर्जी तरीके से भूमि हथियाने के मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद जफर काजमी के अनुसार, मसौली थाना क्षेत्र में सहावपुर निवासी बाबूराम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अमिताभ बच्चन के खिलाफ फौजदारी की धारा में परिवाद दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि परिवाद में बच्चन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चकबंदी कर्मियों से मिलकर दौलतपुर गांवसभा की गाटा संख्या 702 जो बंजर के तौर पर दर्ज थी, को फर्जीवाडा करके अपने नाम करा लिया है।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई के बाद तत्कालीन सीजेएम सूर्य प्रकाश शर्मा ने नौ जनवरी 12 को उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद बाबूराम ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी जिसे एडीजे एस एस महमूद ने कल खारिज कर दिया।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 3, 2012, 13:25