कर चोरी मामले में बिग बी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कर चोरी मामले में बिग बी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कर चोरी मामले में बिग बी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग की एक याचिका पर आज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को नोटिस जारी किया। आय कर विभाग का दावा है कि इस अभिनेता पर वर्ष 2001-02 के दौरान ‘कौन बनेगा करोड़पति’ कार्यक्रम से हुयी आमदनी पर 1.66 करोड़ रुपए बतौर कर बकाया है। न्यायमूर्ति डी के जैन और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आय कर विभाग की याचिका पर अमिताभ बच्चन को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल 29 फरवरी को अमिताभ बच्चन को छूट प्रदान करने के आय कर अपीली न्यायाधिकरण के 2010 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। आय कर विभाग का आरोप है कि इस अभिनेता ने 2001-02 में दायर रिटर्न में अपनी कर योग्य आमदनी करीब 3.23 करोड़ रुपए दर्शायी थी जबकि कर निर्धारण अधिकारी का आकलन था कि टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति से हुयी आमदनी सहित अभिनेता की आय करीब 26 करोड़ रुपए थी।

कर निर्धारण अधिकार का आदेश आय कर आयुक्त ने सही ठहराया था लेकिन अपीली न्यायाधिकरण ने दोनों ही आदेश निरस्त कर दिये थे। आय कर विभाग ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसी तरह की एक अन्य याचिका मई 2009 से शीर्ष अदालत में लंबित है। इस मामले में न्यायालय ने उस समय इस अभिनेता को नोटिस जारी किया था।

इससे पहले, 2008 में उच्च न्ययालय ने इस कार्यक्रम से हुयी 50.92 करोड़ रुपए की आमदनी के 30 फीसदी को आय कर से छूट प्रदान की थी। उच्च न्यायालय ने अमिताभ बच्चन की इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि बतौर कलाकार उन्हें आयकर कानून की धारा 80आरआर के तहत कर से राहत मिलनी चाहिए। आयकर विभाग ने अपनी अपील में इस आदेश को चुनौती देते हुये कहा था कि यह राहत सिर्फ उन कलाकारों के लिये है जिन्हें देश के बाहर कार्यक्रमों से आमदनी होती है या जो विदेशी एजेन्सी से भुगतान प्राप्त करते हैं।

आय कर विभाग का तर्क है कि अमिताभ बच्चन स्टार इंडिया लि के टेलीविजन कार्यक्रम में एक ऐंकर की भूमिका निभा रहे थे और इसलिए इसे कार्यक्रम में कलाकार की भूमिका नहीं माना जा सकता है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 8, 2013, 21:38

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