संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मिली मोहलत

संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मिली मोहलत

संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मिली मोहलतज़ी मीडिया ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को आज सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत प्रदान करते हुए शेष सजा काटने के लिए समर्पण करने के लिए ‘मानवीय’ आधार पर चार हफ्ते का वक्त और दे दिया है। उन्हें यह राहत जेल अधिकारियों के समक्ष अपने सरेंडर की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले मिली है। संजय दत्त को 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत 42 महीने की शेष सजा काटनी है।

इस 53 वर्षीय अभिनेता ने अपनी सात फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के नाम पर सरेंडर के लिए छह महीने का वक्त और मांगा था। निर्माताओं ने इन फिल्मों में 278 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। शीर्ष अदालत ने उनके द्वारा किए गए आग्रह को मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसके बाद आगे और कोई समय नहीं दिया जाएगा। संजय दत्त के सरेंडर की समय सीमा 18 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, लेकिन आज उन्हें चार हफ्ते की राहत और मिल गई।

न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने कहा, ‘मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिका में उल्लेखित कारणों पर विचार करते हुए हम छह महीने का वक्त देने को तैयार नहीं हैं। हालांकि, हम कल से चार हफ्ते का समय और देते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे और समय नहीं दिया जाएगा।’ पीठ ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि संजय दत्त की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि आगे और कोई समय नहीं मांगा जाएगा।

संजय दत्त ने अपनी याचिका में कहा था कि सरेंडर करने से पहले वे अपनी अधूरी फिल्में पूरी कर लेना चाहते हैं। उनकी सजा माफी की अर्जी राष्ट्रपति के पास है जिसे जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भेजी है। संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम फिस्फोट से जुड़े एक मामले में 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पांच वर्ष के जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें सजा भुगतने के लिए 18 अप्रैल को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने संजय दत्त को एके-56 राइफल, मैगजीन,कारतूस और हैंड ग्रैनेड रखने का दोषी माना था।

ये हथियार संजय के पाली हिल्स स्थित घर पर माफिया सरगना समीर हिंगोरा ने पहुंचाए थे। कथित तौर पर ये हथियार मुंबई बम विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले थे। संजय पहले ही डेढ़ वर्ष जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें बाकी साढे़ तीन साल की सजा काटनी है।

First Published: Wednesday, April 17, 2013, 09:36

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