Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 14:04

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ गैरइरादतन हत्या सहित अन्य आरोप तय किये जिससे इस मामले की अदालत में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। सलमान खान को इस मामले में 10 साल के कारावास तक की सजा हो सकती है।
खान पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304 (2) (गैरइरादतन हत्या) के अलावा धारा 279 (लापरवाही से मौत), धारा 337 (चोट पहुंचाना), धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और मोटर वाहन अधिनियम तथा बंबई निषेध अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया।
हालांकि अभिनेता ने इन सभी आरोपों में जुर्म कबूलने से इंकार कर दिया। स्लेटी रंग की कमीज और काले रंग की पैंट पहने खान सत्र न्यायाधीश यूबी हजीब के सामने पेश हुए। न्यायाधीश ने 19 जुलाई को फिल्म कलाकार से 11 साल पुराने इस मामले में आरोप तय होने के संबंध आज पेश होने के लिये कहा ताकि सुनवाई शुरू हो सके।
अभिनेता ने सुनवाई के दौरान निजी रूप से उपस्थित होने की छूट मांगी जिसे मंजूरी मिल गई। हालांकि उन्हें निर्देश दिया कि अदालत को जब भी जरूरत हो, वह उसके सामने पेश होंगे।
सलमान खान पर आरोप है कि सितंबर 2002 में वह शराब के नशे में धुत होकर काफी तेज रफ्तार में कार चला रहे थे। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की वजह से सलमान की कार ने 5 लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और हादसे में चार लोग घायल हो गए थे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 24, 2013, 08:54