Last Updated: Tuesday, August 28, 2012, 11:35

नई दिल्ली: आगामी बॉलीवुड फिल्म ‘हिरोइन’ के निर्माताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म के धूम्रपान के दृश्यों के दौरान धूम्रपान विरोधी ‘स्थिर’ संदेश प्रदर्शित करने संबंधी लगाई गई अनिवार्य शर्त के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अभिनेत्री करीना कपूर अभिनीत यह फिल्म 21 सितम्बर को प्रदर्शित होनी है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को नोटिस जारी करके उनसे 10 सितम्बर तक जवाब मांगे।
अदालत ने इसके साथ ही सेंसर बोर्ड को फिल्म देखने और अपनी रिपोर्ट अगली सुनवायी से पहले सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया।
प्रोडक्शन हाउस यूटीवी साफ्टवेयर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गत दो अगस्त वाले उस पत्र को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की जिसमें फिल्म निर्माताओं पर यह शर्त लगाई गई थी कि वे फिल्म के धूम्रपान दृश्यों के दौरान ‘स्थिर’ धूम्रपान विरोधी संदेश प्रदर्शित करें।
याचिकाकर्ता प्रोडक्शन हाउस ने अदालत से सीबीएफसी को यह निर्देश दिये जाने की मांग की कि वह उसे फिल्म को इस शर्त के बिना ही प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणपत्र दे। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 27, 2012, 21:10