2जी केस: शाहिद बलवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना

2जी केस: शाहिद बलवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा का बयान नए सिरे से रिकॉर्ड करने के लिए उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया। उसने 2जी घोटाले से संबंधित मुकदमे में अदालत को दिए अपने पूर्व के जवाब को वापस लेने का आग्रह किया था।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने हालांकि, 2जी मामले में आरोपी बलवा की जमानत रद्द करने की सीबीआई दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने यह आदेश बलवा की उस याचिका पर पारित किया जिसमें उसने अपनी पूर्व की पेशी के दौरान दिए गए अपने जवाब वापस लेने की अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने तर्क दिया था कि बलवा का बयान कुछ और नहीं, बल्कि अदालत का ध्यान ‘भटकाने’ का ‘कुत्सित प्रयास’ है।

जिरह के दौरान विशेष सरकारी अभियोजक यूयू ललित ने कहा कि बलवा का पूर्व का तर्क कि वह सीआरपीस के प्रावधानों के तहत अदालत द्वारा पूछे गए सवालों को समझने में असफल रहा, कोई लापरवही पूर्ण त्रुटि नहीं है, बल्कि यह एक ‘सोचा समझा’ कदम है। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 30, 2014, 14:12

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