Last Updated: Monday, May 5, 2014, 12:08
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा का बयान सोमवार को दर्ज किया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने यह कहते हुए बयान को दर्ज करना शुरू किया कि यह आरोपी और न्यायाधीश के बीच ‘सीधी बातचीत’ है।
न्यायाधीश ने कहा कि अब आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा। यह आरोपी और न्यायाधीश के बीच सीधी बातचीत है। आप (आरोपी) उत्तर देना या नहीं देना चुन सकते हैं। राजा और द्रमुक सांसद कनिमोई के अलावा 15 अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने की तैयारी उस समय शुरू हो गई थी जब अदालत ने आरोपियों को 824 पृष्ठ की प्रश्नावली का एक मसौदा दिया था जिसमें 1,718 प्रश्न शामिल थे। इस बीच, विशेष अदालत को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से सामने आए एक मामले में आरोपी एस्सार समूह और लूप टेलीकॉम के प्रवर्तकों के बयान भी दर्ज करने थे लेकिन अदालत ने कहा कि वह उनके बयान 19 मई को दर्ज करेगी।
न्यायाधीश ने कहा कि मुझे लगता है कि आज आपके लिए समय नहीं बचेगा। आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए इस मामले को 19 मई तक के लिए स्थगित किया जाता है। इस मामले में तीन फर्मों लूप टेलीकॉम लिमिटेड, लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड और एस्सार टेली होल्डिंग लिमिटेड के साथ एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुइया और अंशुमन रुइया, लूप टेलीकॉम की प्रवर्तक किरण खेतान और उनके पति आई पी खेतान तथा एस्सार समूह के निदेशक (रणनीति एवं योजना) विकास सर्राफ आरोपी हैं।
इन सभी ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से सामने आए मामले में सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अदालत ने राजा और 16 अन्य आरोपियों वाले मामले में मुख्य जांच अधिकारी सीबीआई के पुलिस अधीक्षक विवेक प्रियदर्शी का बयान समाप्त होने के साथ ही पिछले वर्ष 27 नवंबर को अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज कर लिए थे। (एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Monday, May 5, 2014, 11:36