200 करोड़ रुपये के लेनदेन में शामिल नहीं था: राजा

200 करोड़ रुपये के लेनदेन में शामिल नहीं था: राजा

200 करोड़ रुपये के लेनदेन में शामिल नहीं था: राजानई दिल्ली : 2जी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने यहां एक विशेष अदालत में कहा कि वे 200 करोड़ रुपये के उस लेन देन में शामिल नहीं थे जिसके बारे में प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वह डीबी ग्रुप कंपनी द्वारा कलेगनर टीवी को रिश्वत था।

राजा की ओर से अदालत में हाजिर हुए उनके वकील मनु शर्मा ने उनकी जमानत याचिका तथा मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि द्रमुक नेता को सीबीआई के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी है और वे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद अदालत की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं।

राजा के वकील ने सीबीआई के विशेष जज ओपी सैनी की अदालत में कहा कि मैं 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में एक अलग मामले में सुनवाई का सामना कर रहा हूं। मुझे जमानत दी गई और मेरा व्यवहार अच्छा रहा है और मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को अलग रखते हुए अदालती प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं। उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं है और यह महज एक संयोग था कि वह द्रमुक के सदस्य हैं और उनकी पार्टी ने कलेगनर टीवी शुरू करने की योजना उस समय बनाई। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 5, 2014, 19:52

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