Last Updated: Monday, March 24, 2014, 13:15
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी एवं यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति एचएल दत्तु की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। चंद्रा हाल में एक टेप में मामले के तत्कालीन सरकारी वकील एके सिंह को कथित रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे जिसके बाद सीबीआई ने चंद्रा की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 23 नवंबर 2011 को दिए न्यायालय के आदेश को वापस लेना ‘इस समय उचित नहीं’ होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में चंद्रा की जमानत मंजूर की थी। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 24, 2014, 13:15