2जी केस : मनी लांड्रिंग में राजा, कनिमोई तलब

2जी केस : मनी लांड्रिंग में राजा, कनिमोई तलब

नई दिल्ली : पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई व 17 अन्य आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने 26 मई को तलब किया है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लांड्रिंग से संबंधित मामले में दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने इन आरोपियों को तलब किया है।

विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल सहित सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए उनके खिलाफ काफी सामग्री है। जज ने कहा, ‘अदालत में जो कहा गया है मैंने रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन पर सावधानी से गौर किया है। चूंकि इस मामले में शिकायत लोक सेवक द्वारा दर्ज कराई गई है, ऐसे में उससे पूछताछ की जरूरत नहीं है।’

अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ा जा सकता है। उसी के अनुरूप मैं मामले में संज्ञान लेता हूं। प्रवर्तन निदेशालय ने 25 अप्रैल को 10 व्यक्तियों तथा 9 कंपनियों सहित कुल 19 आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किया है। राजा, कनिमोई व दयालु अम्माल सहित ईडी ने स्वान टेलीकाम के प्रवर्तकों शाहिद बलवा तथा विनोद गोयनका को भी आरोपी बनाया है।

कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों आसिफ बलवा तथा राजीव अग्रवाल, बालीवुड निर्माता करीम मोरानी, पी अमीरतम व कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार भी इस मामले में आरोपी हैं। इसके अलावा निदेशालय ने एसटीपीएल, कुसेगांव रीयल्टी, सिनेयुग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कलिंगनर टीवी, डायनामिक्स रीयल्टी, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉनवुड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, डीबी रीयल्घ्टी तथा निहार कंस्ट्रक्शंस को भी आरोपी बनाया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 2, 2014, 18:17

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