Last Updated: Friday, May 30, 2014, 12:54
नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में धन की हेराफेरी से जुड़े मामले में आरोपियों-पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी व अन्य के खिलाफ तीन जून को सुनवाई की तारीख तय की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने प्रवर्तन निदेशालय को आरोप-पत्र के साथ दाखिल दस्तावेज सभी 19 आरोपियों को मुहैया कराने के लिए कहा।
अदालत ने कहा कि वह राजा, कनिमोझी और अन्य की ओर से जमानत के दिए गए आवेदन पर भी मंगलवार को सुनवाई करेगी। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिकाओं पर अपना पक्ष रखा है।
राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटरों शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजेटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड (केएफवीपीएल) के निदेशकों आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी.अमृतन के खिलाफ दो मई को आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।
इस मामले में जिन कंपनियों के नाम शामिल हैं, वे स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल), कुसेगांव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सिनेयुग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सिनेयुग फिल्म्स), कलैगनार टीवी (केटीवी) प्राइवेट लिमिटेड, डायनेमिक्स रियल्टी, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कॉनवुड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स (पी) लिमिटेड, डीबी रियल्टी लिमिटेड और निहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हैं। इन कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए। आरोपियों के खिलाफ धन की हेराफेरी रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 30, 2014, 12:54