सुप्रीम कोर्ट ने राडिया टेप मामले में सीबीआई जांच का दिया आदेश । 2G: Supreme Court orders CBI probe on Radia tapes

सुप्रीम कोर्ट ने राडिया टेप मामले में सीबीआई जांच का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राडिया टेप मामले में सीबीआई जांच का दिया आदेशज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीरा राडिया के टेलीफोन की रिकार्ड की गई बातचीत के विश्लेषण के आधार पर गुरुवार को छह मुद्दों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नीरा राडिया की बातचीत से विषयेतर मकदस के लिए सरकारी अधिकारियों और निजी उद्यमियों के बीच सांठगांठ की गहरी पैठ का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन की बातचीत से संकेत मिलता है कि लाभ हासिल करने के लिये निजी पक्षों ने भ्रष्ट तरीके अपनाए।

शीर्ष कोर्ट ने आज कहा कि औद्योगिक घरानों के लिये संपर्क सूत्र का काम करने वाली नीरा राडिया की नौकरशाहों, उद्यमियों और नेताओं के साथ रिकार्ड की गई बातचीत से पहली नजर में ‘गहरी साजिश’ का पता चलता है। न्यायालय ने इसके साथ सीबीआई को छह मुद्दों की जांच के आदेश दिए जो निजी हित के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने से संबंधित हैं।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पहली नजर में इसमें सरकारी अधिकारियों और निजी उद्यमियों की मिलीभगत से गहरी साजिश दिखती है और नीरा राडिया की बातचीत से पता चलता है कि प्रभावशाली व्यक्ति किसी अन्य मकसद से निजी लाभ उठाने के लिये भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं।

शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने नीरा राडिया के टैप की गई टेलीफोन बातचीत का विश्लेषण किया था। इस विश्लेषण के आधार पर न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दो महीने के भीतर जांच पूरी करके शीर्ष अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। टेलीफोन बातचीत का विश्लेषण शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने किया है।

न्यायालय ने जांच का आदेश देते वक्त हालांकि उन छह मामलों का खुलासा नहीं किया जिनकी जांच सीबीआई करेगी लेकिन इतना अवश्य कहा कि जांच ब्यूरो को इनमें अपराधिता के अंश मिले थे। न्यायाधीशों ने कथित रूप से न्यायपालिका से संबंधित एक मसला उचित आदेश के लिए प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया। इसी तरह न्यायालय ने एक अन्य मसला खान विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास जांच के लिये भेजा है। न्यायालय ने समिति को नीरा राडिया की बातचीत की सारी लिपि की बारीकी से छानबीन करने का निर्देश देते हुये इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिये स्थगित कर दी।

न्यायालय ने इस बातचीत का विश्लेषण करने वाले विशेष दल में आय कर विभाग के दस और सब इंसपेक्टर शामिल करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि निजी उद्यमों द्वारा सरकारी अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर गहरा षडयंत्र करने की प्रथम दृष्टया बात है। नीरा राडिया की बातचीत से पता चलता है कि प्रभावशील व्यक्ति असंबद्ध उद्देश्य हेतु निजी लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण में लिप्त हुए। शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा राडिया की टेलीफोन पर की गयी बातचीत के विश्लेषण के आधार पर पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच दो माह में पूरी करे। जांच एजेंसी को उसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में सौंपने का निर्देश दिया गया है।

First Published: Thursday, October 17, 2013, 18:34

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