कालाधन: केंद्र ने SIT के पुनर्गठन के लिए और समय मांगा

कालाधन: केंद्र ने SIT के पुनर्गठन के लिए और समय मांगा

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने कालेधन से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिये विशेष जांच टीम (एसआईटी) का फिर से गठन करने की अधिसूचना जारी करने के वास्ते उच्चतम न्यायालय से एक सप्ताह का और समय मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को पूर्व न्यायधीश एम.बी. शाह की अध्यक्षता में एसआईटी का पुनर्गठन करने के लिये अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इस संबंध में अर्जी शीर्ष अदालत द्वारा एक मई को तय की गई तीन सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने के एक दिन पहले दायर कर दी गई।

केन्द्र सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार बदलने की मद्देनजर आदेश पर अमल के लिये और समय की जरूरत है। केन्द्र की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ ने न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में एसआईटी फिर से गठित करने के उसके फैसले की समीक्षा करने के संप्रग सरकार के आवेदन पर तुरंत सुनवाई से 16 मई को इनकार कर दिया। इसके छह दिन बाद केन्द्र ने समयसीमा बढ़ाने की अर्जी दी है।

न्यायमूर्ति शाह के अलावा शीर्ष अदालत ने अपने सेवानिवृत न्यायधीश अरिजीत पसायत को विशेष जांच दल :एसआईटी: का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जो कि देश और विदेश में कालेधन से जुड़े सभी मामलों की जांच में जरूरी निर्देश और सलाह देंगे। न्यायमूर्ति शाह को इससे पहले 4 जुलाई 2011 को जारी आदेश में एसआईटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उस समय पूर्व न्यायधीश बी.पी. जीवन रेड्डी को एसआईटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों के चलते इस पद पर बने रहने में असमर्थता जाहिर की। अब उनका स्थान न्यायमूति शाह लेंगे।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 21, 2014, 23:33

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