Last Updated: Sunday, May 25, 2014, 19:10
नई दिल्ली : सरकार कालेधन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के लिए अगले सप्ताह अधिसूचना जारी कर सकती है। इस टीम को भारतीयों द्वारा विदेश में जमा किए गए बेहिसाब धन या कालाधन के ‘‘सभी मामलों की जांच का अधिकार’’ होगा।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज एम.बी. शाह की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली एसआईटी के उप प्रमुख न्यायमूर्ति अरिजित पसायत (सेवानिवृत्त) होंगे और दस शीर्ष जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख या शीर्ष अधिकारी इस टीम के सदस्य होंगे।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा इस एसआईटी के कामकाज और पूर्ण गठन की अधिसूचना ‘‘बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी और बहुत संभव है कि यह काम ‘‘अगले सप्ताह’’ किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम गठित करने के लिए 23 मई को एक सप्ताह का समय दिया था। यह जांच दल अपने काम की एक विस्तृत योजना बनाएगा। इसमें संस्थागत ढांचे की बात भी होगी ताकि कालेधन के खतरे से निपटा जा सके। एसआईटी अपने काम की रपट उच्चतम न्यायालय को देगी ओैर इस बारे में नियमित तौर पर रपट दाखिल करेगी तथा किसी बड़ी घटना के होने पर उसकी जानकारी भी न्यायालय को देगी।
केंद्र इस जांच दल को देश और देश के बाहर वित्तीय, बुनियादी, कानूनी और राजनयिक संसाधनों की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करेगा। इस एसआईटी में जिन विभागों या अधिकारियों को रखा जाएगा उनमें वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव, रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर, खुफिया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, वित्तीय आसूचना इकाई के प्रमुख और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी कर एवं कर अनुषंधान) इसके सदस्य होंगे। (एजेंसी)
First Published: Sunday, May 25, 2014, 19:10