Last Updated: Friday, February 21, 2014, 14:05
नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मुंबई के डॉ.एल.एच. हीरानंदानी हास्पिटल पर बाजार प्रतिस्पर्धा के खिलाफ काम करने के आरोप में 3.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
अस्पताल कंपनी पर आरोप है कि उसने स्टेम सेल सेवा प्रदाता क्रायाबैंक्स इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक ऐसा समझौता किया जो प्रतिस्पर्धा कानून के खिलाफ है।
सीसीआई ने जांच में पाया कि इस समझौते के तहत इस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल ने क्रायाबैंक के साथ ऐसा खास समझौता कर रखा था जिसके तहत स्टेमसेल बैंक सेवा कंपनी किसी और को सेवा नहीं दे सकती थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 21, 2014, 14:05