Last Updated: Tuesday, March 25, 2014, 21:09
नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया के खिलाफ नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने और उसकी एक अनुषंगी ने कोयले के उत्पादन एवं आपूर्ति के मामले में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया।
नए सिरे से जांच का आदेश जीएचसीएल लिमिटेड द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर दिया गया है। जीएचसीएल का आरोप है कि कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने गैर-कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए बिजली उत्पादकों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौतों में अनुचित शर्तें थोपी।
इसी तरह की एक शिकायत महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कार्प द्वारा कोल इंडिया के खिलाफ पहले भी की जा चुकी है।
इस मामले में जांच के बाद सीसीआई ने दिसंबर, 2013 में जारी एक आदेश में कोल इंडिया पर 1,773 करोड़ रपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, कोल इंडिया ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ कांपैट में अपील की जिसके बाद कंपनी पर लगाए गए जुर्माने पर कांपैट द्वारा स्थगनादेश जारी कर दिया गया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 25, 2014, 21:09