Last Updated: Wednesday, April 23, 2014, 16:48
नई दिल्ली : विमानन नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को विमान के भीतर मोबाइल फोन को ‘फ्लाइट मोड’ में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए उसने उन नियमों में आज संशोधन किया जिनके तहत पोर्टेबल इलेक्ट्रानिक उपकरण के इस्तेमाल पर रोक थी।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नियमों में संशोधन के बाद अब लोग उड़ान के सभी चरणों में मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन ‘फ्लाइट मोड’ में। उन्होंने कहा कि नए नियम या नागर विमानन आवश्यकता :सीएआर: के क्रियान्वयन के साथ अब यात्री विमान में ‘फ्लाइट मोड’ में अपने सेलफोन, टैबलेट या लैपटॉप चालू कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं या ई.मेल टाइप कर सकते हैं। हालांकि, विमान हवाईअड्डे पर उतरने के बाद ही यात्री ई-मेल भेज सकेंगे।
सूत्रों ने कहा कि विमानन कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग करती रही हैं। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यात्रियों को काम करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इससे उन यात्रियों को ज्यादा लाभ होगा जो बजट विमान में यात्रा करते हैं और मनोरंजन के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। विमानन नियामक ने हवाई यात्रियों को दी जा रही इस नयी सुविधा को संभालने के लिए क्रू सदस्यों के लिए प्रशिक्षण दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 23, 2014, 16:48