Last Updated: Wednesday, February 5, 2014, 13:03
नई दिल्ली : दूरसंचार उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दूरसंचार विभाग (डॉट) ने कहा है कि आपरेटरों के साथ किसी तरह के विवाद को निपटाने का अधिकार उपभोक्ता अदालतों को है।
दूरसंचार विभाग के आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि जिला उपभोक्ता फोरम दूरसंचार उपभोक्ता व दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद को निपटाने में सक्षम हैं। अभी तक उपभोक्ताओं को दूरसंचार कंपनियों के साथ विवाद निपटाने के लिए काफी थकाउ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले उन्हें आपरेटरों द्वारा स्थापित कॉल सेंटरों में शिकायत दर्ज करानी पड़ती है और उसके बाद वे नोडल अधिकारी से संपर्क करते हैं। अंत में अपीलीय न्यायाधिकरण जाते हैं।
हालांकि, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: के दिशानिर्देशों के अनुरुप किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया एक तरह से आपरेटरों की ओर झुकी होती है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 5, 2014, 13:03