Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 14:09
नई दिल्ली : भारतीय रेल के उपक्रम को कलपुर्जो की आपूर्ति की निविदा में साठगांठ करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंजीनियरिंग समूह एस्कार्ट्स सहित तीन कंपनियों पर 62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एस्कार्ट्स के अलावा सीसीआई ने फेवेली ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलाजीज इंडिया लि. व स्टोन इंडिया पर जुर्माना लगाया है। सीसीआई के जारी आदेश में इन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे भविष्य में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल न हों।
सीसीआई ने एस्कार्ट्स पर 54.70 करोड़ रुपये, फेवेली पर 5.70 करोड़ रुपये व स्टोन इंडिया पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल मिलाकर जुर्माना राशि 62.31 करोड़ रुपये बैठती है। यह जुर्माना इन कंपनियों के औसत कारोबार का दो प्रतिशत है।
पटियाला में भारतीय रेल की इकाई डीजल लोको माडर्नाइजेशन वर्क्स (डीएलएमडब्ल्यू) की ओर से मिले पत्र के आधार पर सीसीआई ने इस मामले को देखा। यह मामला डीएलएमडब्ल्यू की निविदा से संबंधित है। इसमें तीनों वेंडरों ने फीड वाल्व प्रति पीस के लिए एक ही दर 17,147.54 रुपये कोट किया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 6, 2014, 14:09