हवाईअड्डा शुल्कों का भुगतान नहीं करने पर माल्या के खिलाफ FIR

हवाईअड्डा शुल्कों का भुगतान नहीं करने पर माल्या के खिलाफ FIR

हवाईअड्डा शुल्कों का भुगतान नहीं करने पर माल्या के खिलाफ FIRबेंगलुरू : उपयोक्ता विकास शुल्कों एवं यात्री सेवा शुल्कों का भुगतान नहीं करने के मामले में बेंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बायल) द्वारा की एक आपराधिक शिकायत पर विजय माल्या एवं उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ शुक्रवार को बेंगलूर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की।

सहायक पुलिस आयुक्त कमलपंत ने यहां बताया,‘‘हमने विजय माल्या एवं किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है।’’ उन्होंने कहा कि यहां के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर बायल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बायल ने थाने में 21 अक्तूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का आदेश कल प्राप्त हुआ।

बायल ने अपनी निजी आपराधिक शिकायत में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने की मांग की है।

माल्या एवं उनके कंपनी के खिलाफ धारा 403 (परिसंपत्ति दिखाने में गड़बड़ी), धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 418 (धोखाधड़ी) और धारा 120 बी (आपराधिक षढयंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बायल ने अपनी दलील में कहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने 2008.12 के दौरान घरेलू व अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उपयोक्ता विकास शुल्कों व यात्री सेवा शुल्कों का संग्रह किया, लेकिन शुरुआती चरण में उसने यह धन बायल के पास जमा नहीं किया, जबकि डीसीसीए के तहत ऐसा करने का निर्देश है।

डीजीसीए ने 22 सितंबर, 2008 के सर्कुलर में कहा कि निजी विमानन कंपनियों को उपयोक्ता विकास शुल्क व यात्री सेवा शुल्क का संग्रह करना चाहिए और उसे हवाईअड्डा परिचालक के पास जमा करना चाहिए।

बायल के मुताबिक, किंगफिशर एयरलाइंस पर उसका करीब 208 करोड रपये बकाया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय संकट का सामना कर रही किंगफिशर एयरलाइंस पिछले एक साल से खड़ी है। (एजेंसी)

First Published: Friday, October 25, 2013, 21:52

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