स्पाइस विलय केस में आइडिया को 600 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिस

स्पाइस विलय केस में आइडिया को 600 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिस

स्पाइस विलय केस में आइडिया को 600 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिसनई दिल्ली : आइडिया सेल्यूलर ने मंगलवार को कहा कि उसे दूरसंचार विभाग से 600 करोड़ रुपये के जुर्माना नोटिस मिला है। कंपनी पर यह जुर्माना स्पाइस कम्युनिकेशंस के साथ उसके विलय सौदे में लाइसेंस शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

आइडिया सेल्यूलर ने बीएसई को सूचित किया है कि दूरसंचार विभाग ने हालांकि यह भी कहा है कि पंजाब व कर्नाटक के परिचालनगत स्पाइस लाइसेंस के विलय को रिकार्ड पर लिया जा सकता है अगर आइडिया 600 करोड़ रुपये के इस जुर्माने का भुगतान अगले 15 दिन में करती है।

कंपनी का कहना है कि वह दूरसंचार विभाग के पत्र को उचित मंच पर चुनौती देने के लिए कदम उठा रही है।

नियमों के तहत कोई दूरसंचार कंपनी एक ही सर्किल की अन्य कंपनी में दस प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती। बीएसई को सूचित किया गया है कि स्पाइस कम्युनिकेशंस का आइडिया के साथ विलय एक मार्च 2010 को हुआ था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, December 3, 2013, 23:39

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