गैर सूचीबद्ध कंपनियां सीधे विदेशों से जुटा सकती हैं धन

गैर सूचीबद्ध कंपनियां सीधे विदेशों से जुटा सकती हैं धन

नई दिल्ली : सरकार ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन करते हुए गैर सूचीबद्ध कंपनियों को धन जुटाने के लिए सीधे विदेशों में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दे दी। कंपनियां यह राशि अधिग्रहण या अपने विदेशी ऋण को खत्म करने के लिए जुटा सकेंगी। इस कदम से भारत को ऊंचे चालू खाते के घाटे (कैड) पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

अभी तक गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भारतीय बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना विदेशी बाजारों में सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं थी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने कहा, ‘गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध हुए बिना विदेशी बाजार में पूंजी जुटाने की अनुमति दी जा रही है। शुरुआत में यह अनुमति दो साल के लिए होगी।’ इस बारे में एकीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

गैर सूचीबद्ध कंपनियां सिर्फ अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले या सेबी के साथ द्विपक्षीय करार वाले एक्सचेंजों में ही सूचीबद्ध हो सकेंगी। संशोधित एफडीआई नीति में कहा गया है कि विदेशों में जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल विदेशी ऋण चुकाने या विदेशों में परिचालन या अधिग्रहण के लिए किया जा सकेगा। (एजेंसी)

First Published: Friday, December 6, 2013, 18:04

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