Last Updated: Thursday, June 5, 2014, 21:16
नई दिल्ली : सरकार मोटर वाहन कानून में संशोधन कर ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है जिसमें बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार यातायात नियमों को सख्त बनाने के लिये मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को नये सिरे से तैयार करने पर विचार कर रही है और इसमें ऐसा प्रावधान किया जा सकता है जिसमें बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
सड़क, परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अगर कोई तीन बार से अधिक सड़क नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिये निलंबित होगा और उसके बाद भी वह नियमों का उल्लंघन करता है तो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। मोटर वाहन विधेयक मसौदा फिर से तैयार करने में इन बातों पर विचार किया जा रहा है।’ उन्होंने यह बात ग्रामीण विकास मंत्री के निधन के दो दिन बाद कही है जिनका राष्ट्रीय राजधानी में सड़क हादसे में निधन हो गया।
देश में 2013 में 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1.38 लाख लोगों की मौत हुई। इस वर्ष में 5.09 लाख लोग जख्मी हुए। गडकरी ने कहा कि एक बार नया कानून क्रियान्वित हो जाता है, उससे सड़क हादसों में होने वाली मौत में उल्लेखनीय कमी होगी।
नये विधेयक में सभी ट्रैफिक सिग्नलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस का दुरूपयोग रोकने के लिये केंद्रीकृत आंकड़ों समेत विभिन्न उपाय शामिल किये जाने की संभावना है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 5, 2014, 21:16