नोकिया को 2,400 करोड़ रुपए के कर नोटिस की 10% रकम जमा कराने का निर्देश

नोकिया को 2,400 करोड़ रुपए के कर नोटिस की 10% रकम जमा कराने का निर्देश

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने फिनलैंड की हैंडसेट कंपनी नोकिया को तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी 2,400 करोड़ रुपए के कर के नोटिस पर 10 प्रतिशत रकम जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बी राजेंद्रन ने राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली नोकिया की याचिका को सुनवाई के लिए दाखिल कर लिया है।

उन्होंने साथ ही कंपनी को नोटिस की दस प्रतिशत रकम का भुगतान करने को कहा है जो 240 करोड़ रुपए बनती है। बिक्री कर विभाग ने कंपनी को आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए कुल 2,400 करोड़ रुपए का कर चुकाने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि बिक्री कर विभाग को 2,400 करोड़ रुपए के कर विवाद पर नोकिया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए था। नोकिया ने इस नोटिस के खिलाफ 28 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने नोकिया को यह कहते हुए 2,400 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया कि कंपनी नोकिया चेन्नई संयंत्र से बने उत्पादों को निर्यात करने की बजाय घरेलू बाजार में बेचा है। इधर नोकिया प्रबंधन का कहना था कि बिक्री कर विभाग का दवा आधारहीन है।

(एजेंसी)

First Published: Tuesday, April 29, 2014, 18:13

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