खाद्य कानून के तहत गोदाम बनाएं राज्‍य: केंद्र । Mkae godowns under food law: Centre

खाद्य कानून के तहत गोदाम बनाएं राज्‍य: केंद्र

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ब्लाक (प्रखण्ड) स्तर पर मझौले गोदामों के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाये ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके।

सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे गये साझा पत्र में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने कहा है कि राज्य सरकारें मनरेगा योजना के जरिये मझौले गोदामों का निर्माण कर सकती हैं।

पत्र में कहा गया है कि हम आपसे हर ब्लाक में स्थान की शिनाख्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करते हैं जहां भंडारण किये जाने की आवश्यकता है, जरूरी भूमि की शिनाख्त की जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मनरेगा कानून 2005 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद मनरेगा के तहत कार्य को शुर किया जाए।

मौजूदा समय में कई राज्यों में खाद्यान्न की उठान एफसीआई के गोदामों से की जाती है और इन्हें सीधा उचित मूल्य दुकानों पर भेजा जाता है जिसके परिणामस्वरूप 25 से 30 प्रतिशत खाद्यान्नों की हेराफेरी हो जाती है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 23, 2013, 13:47

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