Last Updated: Tuesday, April 1, 2014, 21:30
नई दिल्ली : नए कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधान मंगलवार से प्रभावी हो गए। इस बदलावों से कंपनियों के कामकाज के संचालन में सुधार होगा और साथ ही निवेशकों के हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी।
सामाजिक कल्याण खर्च, संबंधित पक्ष लेनदेन के कड़े नियमन, स्वतंत्र निदेशक और जमा लेने वाली कंपनियों संबंधी प्रावधान आज से लागू हो गए।
एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी कानून, 2013 के नियमों सहित करीब 60 प्रतिशत कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पूरा कर लिया है और यह 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया। नए कंपनी कानून के नियमों को गहन विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान मंत्रालय को आम जनता सहित विभिन्न अंशधारकों से 50,000 से अधिक टिप्पणियां मिली हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 1, 2014, 21:30