Last Updated: Sunday, January 19, 2014, 18:56
थाणे : स्थानीय जिला उपभोक्ता मंच ने मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी मोटोरोला को सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए अपने ग्राहक को 50000 रुपए का मुआवजा देने को आदेश दिया है।
थाणे जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच के अध्यक्ष उमेश झावलीकर तथा सदस्य एन डी कदम ने मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका पर यह फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता रमेश शाह का कहना है कि उसने अप्रैल 2008 में मोटोरोला का एक फोन खरीदा था। खरीदने के अगले दिन ही इसमें गड़बड़ी सामने आ गई। कंपनी के सर्विस सेंटर में मरम्मत के बाद भी फोन ठीक नहीं हुआ और कंपनी ने अंतत: फोन बदलकर दिया। लेकिन नया फोन भी खराब निकला। सर्विस सेंटर ने मार्च 2009 में हैंडसेट ले लिया और फिर लौटाया नहीं।
कंपनी ने सुनवाई के दौरान हैंडसेट बदलने की पेशकश की और मंच से शिकायत खारिज करने का आग्रह किया। मंच ने तीनों प्रतिवादियों से शिकायतकर्ता को कुल 60,200 रुपए का भुगतान करने को कहा है जिसमें 10,200 रुपए फोन की कीमत भी शामिल है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, January 19, 2014, 18:56