Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 17:08
नई दिल्ली : बिजली मंत्रालय, बिजली कानून 2003 में संशोधन के लिए एक महीने के भीतर मंत्रिमंडल के पास जा सकता है।
बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमें सभी संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया मिल गयी है। हम सभी सुझावों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेंगे और तब उसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजेंगे।’ उसने कहा कि प्रक्रिया में एक महीने का समय लग सकता है।
हालांकि अधिकारी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि सरकार कानून में क्या संशोधन करना चाहती है। जिन पक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव तथा बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कंपनियों के अध्यक्ष शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, December 19, 2013, 17:08