Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 13:41
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीरा राडिया की टेप की गई विवादित बातचीत के मामले से उपजे आपराधिक एवं अवैधता के मामलों को मंगलवार को अन्य मामलों से अलग कर दिया और रतन टाटा द्वारा उठाए गए निजता के अधिकार के मामले पर पहले सुनवाई करने का निर्णय लिया।
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि उसका विचार है कि मामलों को दो भागों में अलग किया जाए क्योंकि अन्यथा यह कभी समाप्त नहीं होने वाली वाली प्रक्रिया हो जाएगी।
पीठ ने कहा कि पहले हिस्से में वह पहले निजता के अधिकार से जुड़े पहलुओं की सुनवाई करेगी, मसलन सरकार के संदर्भ में निजता का अधिकार, प्रेस के संदर्भ में निजता का अधिकार और सूचना जानने का अधिकार। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 29, 2014, 13:41