रजत गुप्ता की कारोबारी भागीदार के खिलाफ अर्जी खारिज

रजत गुप्ता की कारोबारी भागीदार के खिलाफ अर्जी खारिज

न्यूयार्क : अमेरिकी अदालत ने शुक्रवार को यहां गोल्डमैन साक्स के निदेशक रजत गुप्ता की अपने दोस्त और कारोबारी भागीदार पराग सक्सेना के खिलाफ दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह शिकायत अब प्रासंगिक नहीं है।

अमेरिकी न्यायालय ने तीन दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि न्यू सिल्क रूट के मुख्य कार्यकारी सक्सेना के खिलाफ दायर याचिका खारिज की जाती है। इस तरह यह मामला बंद किया जाता है।

न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल में गुप्ता के एक प्रतिनिधि हैं इसलिए यह मूल शिकायत विवादास्पद है। गुप्ता के वकील रिषि भंडारी ने कहा कि याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई थी कि निदेशक मंडल में एक मनोनीत प्रतिनिधि हो।

भंडारी ने कहा ‘‘यदि वे गुप्ता के अधिकार का हनन करने के लिए कुछ करते हैं तो हम उन पर मुकदमा दायर कर सकते हैं।’’ भारतीय मूल के गुप्ता को पिछले साल भेदिया कारोबार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और इस साल मार्च में उन्होंने सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

गुप्ता और सक्सेना ने 2006 में एक निजी कंपनी न्यू सिल्क रूट की स्थापना की थी। (एजेंसी)

First Published: Friday, December 6, 2013, 14:21

comments powered by Disqus