`समय से पहले कर्ज लौटाने पर जुर्माना नहीं लगायें बैंक`

`समय से पहले कर्ज लौटाने पर जुर्माना नहीं लगायें बैंक`

`समय से पहले कर्ज लौटाने पर जुर्माना नहीं लगायें बैंक` मुंबई: बैंक का कर्ज समय से पहले लौटाने वाले ग्राहकों को राहत प्रदान करते हुए रिजर्व बैंक ने आज बैंकों से कहा कि वह फ्लोटिंग दर पर लिये गये कर्ज के समय पूर्व भुगतान पर जुर्माना नहीं वसूलें।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा ‘बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लोटिंग दर पर दिये गए व्यक्तिगत कर्ज के समय पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।’ फ्लोटिंग ऋण उत्पादों में आवास, कापरेरेट, वाहन और व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

रिजर्व बैंक ने 2014-15 के लिए पिछले महीने जारी पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि बैंकों को अपने कर्ज लेने वाले ग्राहकों को फ्लोटिंग दर पर लिये गये कर्ज के समय पूर्व भुगतान की सुविधा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

कुछ बैंक समय से पहले कर्ज लौटाने पर बकाया राशि पर 2 प्रतिशत की दर से पूर्व-भुगतान शुल्क वसूल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने दो साल पहले फ्लोटिंग दर पर आवास रिण के समय पूर्व-भुगतान पर जुर्माना वसूलने से बैंकों को रोक दिया था।

आरबीआई ने कहा था कि माना जाता है कि आवास ऋण पर पूर्व-भुगतान शुल्क खत्म करने से मौजूदा और नए ग्राहकों के बीच भेद-भाव कम होगा और बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण आवास रिण के लिए फ्लोटिंग आधार पर बेहतर दर पर रिण मिल सकेगा।

रिजर्व बैंक ने कल ही ग्राहक सुरक्षा प्रयासों को आगे बढ़ाते हुये बैंकों से कहा कि संचालित नहीं होने वाले बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रहने पर ग्राहकों पर जुर्माना नहीं लगायें। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 7, 2014, 15:23

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