Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 15:11
नई दिल्ली : भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को बड़ी राहत देते हुए दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय ट्राइब्यूनल (टीडीसैट) ने 3जी मोबाइल सेवाओं में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा (आईसीआर) देने की छूट की दूरसंचार कंपनियों की अपील मंगलवार को मान ली। टीडीसैट ने इस मामले में दूरसंचार विभाग द्वारा कंपनियों पर लगाए गए 1,200 करोड़ रुपये के जुर्माने को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली टीडीसैट की पीठ ने कहा कि हम इन याचिकाओं को स्वीकार कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर का 3जी आईसीआर के समझौते पर हस्ताक्षर करना लाइसेंस समझौते का उल्लंघन नहीं है।
एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर ने 3जी आईसीआर रोकने के दूरसंचार विभाग के आदेश के खिलफ टीडीसैट का दरवाजा खटकाया था। इन समझौतों में कंपनियों ने उन सर्किलों में ग्राहक जुटाने पर भी सहमति जताई थी जिनमें उनके पास स्पेक्ट्रम नहीं है। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर ने 2010 की नीलमी में 3जी स्पेक्ट्रम हासिल किया था। एयरटेल ने 22 में से 13 सर्किलों में 12,295.46 रुपये में 3जी स्पेक्ट्रम हासिल किए थे जबकि वोडाफोन ने 11,617.86 रुपये में 9 और आइडिया सेल्यूलर ने 5,768.59 करोड़ रुपये में 11 सर्कलों में 3जी स्पेक्ट्रम हासिल किए थे।
दूरसंचार विभाग ने 23 दिसंबर 2011 को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को नोटिस जारी किया था जिसमें कंपनियों से 24 घंटे के भीतर 3जी आईसीआर को बंद करने का निर्देश दिया था लेकिन दूरंसचार परिचालकों ने इस आदेश को चुनौती दी थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 29, 2014, 15:11